Rahul Gandhi FIR Case: राहुल गांधी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने FIR के अपने आदेश पर लगाई रोक
Rahul Gandhi FIR Case: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शनिवार को अपने ही एक दिन पुराने आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।
अपने ही आदेश पर रोक
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी (Rahul Gandhi FIR Case) दर्ज करने के अपने ही आदेश पर शनिवार को रोक लगा दी है। अदालत ने अपने ताज़ा फैसले में यह स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को बिना पूर्व नोटिस दिए उसके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश देना कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है।

संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर
अदालत ने अपने ताजा आदेश में साफ कहा कि, “बिना संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिए और उसका पक्ष सुने किसी के खिलाफ प्राथमिकी (Rahul Gandhi FIR Case) दर्ज करने का आदेश देना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।” कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी अंतिम आदेश से पहले संबंधित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाना जरूरी है।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की कथित ‘दोहरी नागरिकता’ के मामले में खुली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी (Rahul Gandhi FIR Case) दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि, 24 घंटे के भीतर ही जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने इस पर रोक लगा दी। जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई थी। हालांकि, अब अदालत ने अपने उसी आदेश के अमल पर रोक लगाकर तत्काल कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है।

दोहरी नागरिकता रखने का आरोप
मामले की सुनवाई जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच में हुई। यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), पासपोर्ट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत FIR दर्ज करने की मांग की थी।

अगली सुनवाई के बाद ही आगे की कानूनी दिशा
अब (Rahul Gandhi FIR Case) इस मामले में अगली सुनवाई के बाद ही आगे की कानूनी दिशा तय होगी। अदालत के इस फैसले को राहुल गांधी के लिए फिलहाल बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। Read More Rahul Gandhi FIR Case: राहुल गांधी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने FIR के अपने आदेश पर लगाई रोक



