IndiGo Flights Crisis: DGCA और केंद्र सरकार का एक्शन लगातार जारी, 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित

BE NEWS – इंडिगो एयरलाइन में जारी गहरे संकट के बीच डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने बड़ी कार्रवाई की है। फ्लाइट ऑपरेशंस और सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के चलते DGCA ने अपने ही चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है।

इंडिगो एयरलाइन में जारी उथल- पुथल के बीच अहम कदम

आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइन में जारी उथल- पुथल के बीच यह कदम उस समय उठाया गया जब इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से DGCA की चार सदस्यीय जांच समिति पूछताछ की तैयारी कर रही थी। ये चार अधिकारी इंडिगो में सेफ्टी ऑडिट, पायलट ट्रेनिंग और ऑपरेशनल कंप्लायंस की निगरानी करते थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने एयरलाइन में FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट) नियमों के क्रियान्वयन की खामियों को समय रहते नहीं पकड़ा। जिस कारण ये संकट उत्पन्न हुआ।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो संकट पर केंद्र और DGCA को लगाई फटकार, कहा– “यात्रियों की परेशानी पर समझौता नहीं”

BE NEWS – इंडिगो संकट, यात्रियों को हो रही परेशानी के बीच आज सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और  नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को जमकर फटकार लगाई।

यात्रियों की बढ़ती मुश्किलों पर गंभीर चिंता

आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को इंडिगो संकट के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने ऑपरेशनल अव्यवस्था, लगातार फ्लाइट कैंसिल होने और यात्रियों की बढ़ती मुश्किलों पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह केवल एयरलाइन का मसला नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है।

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कोर्ट ने केंद्र और DGCA से पूछे सवाल 

सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और DGCA से कई सवाल पूछे कि आखिर ऐसी स्थिति बनी कैसे। कोर्ट ने कहा, इंडिगो की फ्लाइटें लगातार कैसे रद्द होती रहीं, DGCA ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? जब इंडिगो की सेवाएं बाधित थीं, तो अन्य एयरलाइंस ने टिकटों के दाम तकरीबन 5,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 से 40,000 रुपए कैसे कर दिए?

 यात्रियों को मुआवजा देने की बात

कोर्ट ने जल्द से जल्द यात्रियों को मुआवजा देने की बात कही है। कोर्ट का कहना है कि ये मुआवजा सिर्फ उड़ान रद्द होने को नहीं बल्कि यात्रियों को हुई परेशानी का भी होना चाहिए। वहीं अब इस मामले पर कोर्ट अगली सुनवाई 22 जनवरी को करेगा।