PAN-Aadhaar Linking: पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य, जानें अंतिम तारीख और इसे ऑनलाइन लिंक कराने की प्रक्रिया पूरी…
BE NEWS – अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं किया है, तो अब समय बर्बाद न करें। आधार और पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस तारीख के बाद जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे, वे 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव माने जाएंगे। इसका असर आपकी टैक्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाओं पर भी पड़ेगा।
पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना क्यों है जरूरी
आपको बता दें कि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य की है। ITR फाइल करने के लिए यह जरूरी है। जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले पैन आवंटित किया गया है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। लिंकिंग के बिना टैक्स से जुड़े कई प्रोसेस भी रुक जाएंगे।
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किसे दोबारा कराना पड़ेगा लिंक
बता दें कि अगर किसी ने अपना पैन और आधार Enrolment ID का उपयोग करके बनवाया है, तो ऐसे यूजर्स को भी अपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंकिंग दोबारा करनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से किया जा सकता है।
पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
यदि आप आखिरी तारीख तक लिंकिंग नहीं करते हैं, तो इसके कई गंभीर प्रभाव होंगे। आप ITR फाइल और वेरिफाई नहीं कर सकेंगे।रिफंड रोक दिए जाएंगे। पुराने पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे। Form 26AS में TDS/TCS क्रेडिट दिखाई नहीं देगा। TDS/TCS उच्च दर पर काटा या कलेक्ट किया जा सकता है। बाद में लिंक करने पर आपका PAN आमतौर पर लगभग 30 दिनों में फिर से एक्टिव हो जाता है।
ऑनलाइन कैसे करें लिंक
यह प्रक्रिया बेहद आसान है और आप इसे घर बैठे ही कर सकते हैं-
1. इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें।
3. अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4. आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे वेरिफाई करना है।
5. यदि आपका पैन कार्ड पहले से इन एक्टिव है, तो आपको पहले 1000 रुपयों का शुल्क जमा करना होगा।
6. इसके बाद ‘Quick Links’ → ‘Link Aadhaar Status’ में जाकर लिंकिंग की स्थिति चेक कर सकते हैं।